नई दिल्ली। दिल्ली दंगो में आरोपी शरजील इमाम करीब 6 साल जेल में रहने के बाद ज़मानत पर जेल से रिहा हो गए। शरजील इमाम को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और भड़काऊ भाषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि शरजील इमाम को कुछ शर्तो के साथ ज़मानत मिली है। ज़मानत की शर्तो में ज़मानत अवधि के 10 दिनों के दौरान वे किसी भी तरह का सार्वजनिक भाषण (Public Speech) नहीं देंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे की शर्तें शामिल हैं।
शरजील इमाम को भाई की शादी में शरीक होने के लिए
नई दिल्ली। दिल्ली दंगो में आरोपी शरजील इमाम करीब 6 साल जेल में रहने के बाद ज़मानत पर जेल से रिहा हो गए। शरजील इमाम को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और भड़काऊ भाषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि शरजील इमाम को कुछ शर्तो के साथ ज़मानत मिली है। ज़मानत की शर्तो में ज़मानत अवधि के 10 दिनों के दौरान वे किसी भी तरह का सार्वजनिक भाषण (Public Speech) नहीं देंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे की शर्तें शामिल हैं।
शरजील इमाम को भाई की शादी में शरीक होने के लिए अंतरिम ज़मानत मिली है। शरजील इमाम को 31 मार्च की शाम तक वापस तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण (Surrender) करना होगा।
बता दें कि यह अंतरिम ज़मानत केवल एक अस्थायी राहत है, जबकि उनके मुख्य मामलों (यूएपीए और दंगा मामले) में नियमित ज़मानत पर सुनवाई अभी भी जारी है।
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