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यौन शोषण मामले में अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने आज, 21 फरवरी 2026 को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज करने का बड़ा आदेश दिया है।

अदालत का फैसला
प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाना प्रभारी को आदेश दिया कि वे तत्काल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर निष्पक्ष जांच शुरू करें। अदालत ने जांच के दौरान


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