विमानन नियामक DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए रिफंड के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जो 26 मार्च 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन ऑप्शन’ मिलेगा।
इस समय सीमा के भीतर यदि कोई यात्री अपना टिकट रद्द करता है या बदलाव करता है, तो एयरलाइन उससे कोई कैंसिलेशन शुल्क नहीं ले सकेगी (बशर्ते यात्रा की तारीख 7 दिन से अधिक दूर हो)। इसके अलावा, यदि बुकिंग के दौरान नाम में कोई गलती हो जाती है, तो 24 घंटे के भीतर उसे ठीक करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क
विमानन नियामक DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए रिफंड के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जो 26 मार्च 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन ऑप्शन’ मिलेगा।
इस समय सीमा के भीतर यदि कोई यात्री अपना टिकट रद्द करता है या बदलाव करता है, तो एयरलाइन उससे कोई कैंसिलेशन शुल्क नहीं ले सकेगी (बशर्ते यात्रा की तारीख 7 दिन से अधिक दूर हो)। इसके अलावा, यदि बुकिंग के दौरान नाम में कोई गलती हो जाती है, तो 24 घंटे के भीतर उसे ठीक करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह कदम एयरलाइनों की मनमानी रोकने और यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
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