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विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अनुच्छेद 94(c) के तहत अविश्वास प्रस्ताव दिया

विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका मुख्य आरोप है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान विपक्षी सांसदों के माइक बंद किए जा रहे हैं।

संवैधानिक प्रक्रिया: विपक्ष ने अनुच्छेद 94(c) (Article 94c) के तहत अध्यक्ष को हटाने का नोटिस दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार, स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है।

वोटिंग का गणित: इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत


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