मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी

Ahul Gandhi Sultanpur

कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज (20 फरवरी 2026) को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। यह मानहानि का मामला साल 2018 का है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

आज की कार्यवाही: राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे अदालत पहुंचे। उनकी मौजूदगी में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च 2026 की तारीख तय की है।

सुरक्षा और विरोध: सुल्तानपुर कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। राहुल गांधी की पेशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी, जो उनके समर्थन में नारेबाजी कर रही थी।

आगे की पेशी: सुल्तानपुर के बाद, राहुल गांधी को कल यानी 21 फरवरी को महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में भी एक अन्य मानहानि मामले (आरएसएस से जुड़े बयान पर) में पेश होना है।

राहुल गांधी ने पेशी के बाद मीडिया से कोई औपचारिक बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अदालतों में अपना पक्ष रख रहे हैं।

सुल्तानपुर के बाद राहुल गांधी कल (21 फरवरी 2026) को महाराष्ट्र के भिवंडी (ठाणे) की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी को कल कोर्ट में नया जमानतदार (Surety) पेश करना है।

दरअसल राहुल गांधी के पिछले जमानतदार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया था। भिवंडी के जॉइंट सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पी.एम. कोलसे ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नए जमानतदार से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने का सख्त निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा है

आरोप: आरएसएस (RSS) के स्वयंसेवक राजेश कुंते ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी ने भिवंडी के सोनाले गांव की रैली में महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ (RSS) को जिम्मेदार ठहराया था।

धारा: यह मुकदमा आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत चल रहा है। राहुल गांधी इस मामले में पहले ही ‘नॉट गिल्टी’ (दोषी नहीं) होने का बयान दर्ज करा चुके हैं और ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

एक और बड़ी कानूनी राहत (कर्नाटक हाई कोर्ट)

पेशियों के इस दौर के बीच राहुल गांधी के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज (20 फरवरी) उनके खिलाफ चल रहे एक अन्य मानहानि मामले को रद्द (Quash) कर दिया है।

मामला: यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ ‘करप्शन रेट कार्ड’ वाले विज्ञापन से जुड़ा था।

कोर्ट की टिप्पणी: जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने कहा कि कार्यवाही जारी रखना “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग” होगा। कोर्ट ने पाया कि विज्ञापन और राहुल गांधी के बीच कोई सीधा संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।


Discover more from In Breaking

Subscribe to get the latest posts sent to your email.