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गहराई से: हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर SC ने कहा “पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए”

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले गौहाटी हाईकोर्ट जाना चाहिए।

इस मामले की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है:

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बेंच: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश दिया।

कोर्ट की टिप्पणी: CJI ने कहा, “यह एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति बन गई है कि हर मामला सीधे यहीं आ जाता है,


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